नैनीताल: श्राइन बोर्ड के खिलाफ आज सुब्रामण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष आज इस पर सुनवाई हुई। जिससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि चारधाम देवस्थानम एक्ट सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।
आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सीईओ चारधाम देवस्थानम बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन हफ्तों के भीतर सभी पक्षकार अपना जवाब दाखिल करें। सुनवाई के दौरान आज याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के सामने कहा कि कल रात ही बोर्ड के सीईओ को नियुक्त किया गया है।
लिहाजा जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है। तब तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर भी जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम एक्ट पास किया था। जिसमें 51 मंदिरों को शामिल किया था। इसका पंडा-पुरोहितों ने भारी विरोध किया था।
अब हाईकोर्ट में सरकार के एक्ट को बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने ही चुनौती देते हुए कहा है कि राज्य सरकार का यह एक्ट असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश का उलंघन भी करता है। याचिका में कहा गया है कि सरकार को मंदिर चलाने का कोई अधिकार नहीं है। मंदिर को भक्त या फिर उनके लोग ही चला सकते हैं। लिहाजा सरकार के एक्ट को निरस्त किया जाए।