नैनीताल: हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम की अधिसूचना जारी न करने के मामले में राज्य सरकार को 22 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि, हाईकोर्ट में इस समय दशहरा का अवकाश चल रहा है। मामले को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने स्पेशल बेंच बनाने को कहा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की बनी स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, रुड़की नगर निगम के निर्वतमान मेयर यशपाल राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रुड़की नगर निगम की अधिसूचना जारी न करने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा कि, राज्य सरकार ने चुनाव में रुड़की को छोड़ दिया है। याचिका में कहा कि 14 अक्टूबर को राज्य सरकार ने राज्य में निकायों के लिये अधिसूचना जारी की, जिसके बाद 15 अक्टूबर को राज्य में निकाय चुनावों की घोषणा कर दी। मगर इसमें रुड़की नगर निगम को छोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, सभी नगर निगमों में एक साथ चुनाव कराये जायें। याचिका में कहा गया है कि, राज्य सरकार ने रुड़की निगम को चुनाव से अगल किया है जो गलत है। इससे अन्य निगमों में भी आरक्षण का क्रम भी बदल जायेगा। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि, अन्य निकायों के साथ रुड़की में भी एक साथ चुनाव कराने का आदेश सरकार को दिया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार से 22 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए पूछा है कि, चुनाव में रुड़की को क्यों छोड़ा है।