नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के गोरापड़ाव में पूनम पांडे हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की एसआइटी जांच करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर एसआइटी की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार और उत्तराखण्ड पुलिस को आदेश दिया है कि हल्द्वानी में पुलिस बल की और अधिक तैनाती करने के साथ ही चैक पोस्ट का भी निर्माण करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ‘इन री इन दा मैटर ऑफ ब्रूटल मर्डर ऑफ वुमन ब्रूटलीय इंजर्ड हर डॉटर एंड डकैती इन हर हाउस’ के नाम से जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हुई। बता दें कि पिछले महिने हल्द्वानी के गोरापड़ाव में महिला पूनम पाण्डे की हत्या कर दी गई थी और उसकी बेटी पर भी जानलेवा हमला किया गया था। उसकी बेटी अस्पताल में भर्ती है। मामले का पुलिस द्वारा अब तक खुलाशा ना होने के बाद अब हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है।