देहरादून: बडोदरा निवासी एक व्यक्ति द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। साथ ही कुछ समय बाद उक्त व्यक्ति ने पीडिता से धोखाधड़ी कर शादी कर उसे छोड़ दिया गया।
मामले के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के अनुपालन में वादिनी/पीड़ित ममता (काल्पनिक नाम) द्वारा प्रतिवादी दिवाकर जायसवाल पुत्र एम.पी. जायसवाल, सीमा जायसवाल, एम.पी. जायसवाल निवासी 9/50 मयूर पार्क, लक्ष्मीपुरा रोड सांता शॉपिंग सेन्टर, बडोदरा व यस जायसवाल पुत्र दिवाकर जायसवाल निवासी केपीएमजी गुडगाँव, हरियाणा, द्वारा पीड़िता से जान-पहचान बढाकर शादी का झांसा देकर जगह-जगह होटल्स में शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही पीडिता का आरोप है कि, अभियुक्त दिवाकर जायसवाल तथा उसके परिजनों ने एक राय होकर दिवाकर की पूर्व पत्नी से तलाक होना बताकर धोखे से सिद्धार्थ होटल में पीडिता की शादी दिवाकर से की। लेकिन कुछ समय पश्चात् पीडिता को यह कहकर छोड़ दिया कि, उसकी पूर्व पत्नी वापस आ गयी।
इस प्रकार उक्त सभी के द्वारा एक राय होकर धोखाधड़ी से शादी करके छोड़ देना व अभियुक्त दिवाकर द्वारा झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने संबंधी आदेश प्राप्त होने पर थाना डोईवाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रारभिक विवेचना से घटना स्थल कोतवाली नगर क्षेत्र का होने पर थाना कोटवाली नगर पर मु0अ0स0 394/18 धारा 376,420,120बी आईपीसी पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है। तथ्यों का संकलन कर विधिक निस्तारण किया जाएगा।