नैनीताल: परमार्थ निकेतन मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा कि खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रमुख सचिव वन को डेढ़ महीने के भीतर 5.97 एकड़ भूमि में अतिक्रमण पर कब्ज़ा लेकर जल्द रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं ।
वहीं हेलो उत्तराखंड न्यूज़ टीम ने जब राजाजी नैशनल पार्क के निदेशल पीके पात्रो से इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना था कि उच्च न्यायालय से जो आदेश आये हैं वो परमार्थ निकेतन की विपरीत भूमि को लेकर आये हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको अभी न्यायालय से आदेश प्राप्त नही हुए हैं। मिलते ही आगे की आगे की करवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि परमार्थ निकेतन लीज अनुबंध खत्म होने के बाद भी परमार्थ निकेतन पिछले 51 सालों से चल रहा है। इसका खुलासा हालही में हुआ था।
51 सालों से सरकारी जमीन पर परमार्थ निकेतन का कब्ज़ा! लीपापोती में जुटे सरकारी विभाग!