नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में पानी की समस्या के मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए पूछा है कि, राज्य के 672 गांवों के लोगों को कितना पानी प्रति दिन दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि अल्मोडा व बागेश्वर के यात्रा के दौरान वहां की महिलाएं दूर से पानी लाकर गुजारा कर रही हैं। पहाड़ी जिलों में ये समस्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है व महिलाओं को दिक्कतों का सामना भी पानी के लिये करना पड़ रहा है। कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लिया। जिसके बाद जनहित याचिका के रुप में सुनवाई कर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 40 लीटर प्रतिव्यक्ति पानी दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि 672 गांवों में 5 लीटर से कम प्रति व्यक्ति मिल रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिये।