नैनीताल : हाईकोर्ट ने इस वर्ष पहाड़ के जिलों में भेजे गए नए डॉक्टर को अब तक के एरियर का भुगतान करने तथा रेगुलर चिकित्सकों की तरह वेतन भत्तों का भुगतान सहित अन्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद दो दर्जन चिकित्सकों को फायदा होगा। मामले के अनुसार देहरादून निवासी डॉ. अभिषेक बडोनी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने एसटीएच राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से एमबीबीएस किया था।
याचिका में कहा कि सरकार द्वारा बांड भरा गया था कि फीस में सब्सिडी दी जाएगी और पहले पांच साल पहाड़ के सुदूरवर्ती जिलों में सेवाएं देनी होगी। सरकार द्वारा यह भी आदेश दिया गया था कि नए चिकित्सक को वेतन व सुविधाएं सहित अलाउंसेज सरकारी डॉक्टर की तरह दिए जाएंगे। याचिका में कहा कि नियुक्ति के बाद से ही सरकार द्वारा प्रतिमाह 52 से 54 हजार एक मुश्त रकम दी जा रही है। लेकिन नियमानुसार वेतन व सुविधाएं नहीं मिली। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मई 2018 से अब तक के एरियर का भुगतान करने व सरकारी चिकित्सक की तरह सेवा शर्तों का लाभ देने के निर्देश दिए।