नैनीताल: हाईकोर्ट ने आइआइटी रुड़की के रजिस्ट्रार पर नियुक्ति में गड़बड़ी मामले पर सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार की नियुक्ति को निरस्त करते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर विभागीय जांच की जाए। कोर्ट ने आईआईटी रुड़की पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वर्ष 2015 आइआइटी रुड़की ने रेडियोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञापन निकला था जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन आइआइटी रुड़की ने इस पद पर भर्ती न कर रेडिएशन थैरेपी पर भर्ती कर दी। जिसके बाद रुड़की निवासी शैलेन्द्र कुमार ने इस नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पक्षो की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नियुक्ति को नियम विरुद्ध पाते हुए नियुक्ति को निरस्त करने के साथ सरकार को जांच के आदेश दिए।