दीपक जोशी की रिपोर्ट
बागेश्वर: जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने अवगत कराया हैं कि “मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून, गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं आयुक्त कुमांऊ मंडल नैनीताल के आदेशानुसार जनपद अंतर्गत अवस्थित सोपस्टोन पट्टाधारकों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुसार जिला कार्यालय को प्रस्तुत आवेदन पत्रों के क्रम में संबंधित पट्टाधारकों को लॉकडाउन अवधि में खनन क्षेत्रान्र्तगत सोपस्टोन खनन कार्य की अनुमति कतिपय शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी हैं।” जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से संबंधित खनन पट्टाधारकों के खनन क्षेत्र में अपने स्तर से आवश्यक निगरानी बनायें रखने, खनन कार्य के संबंध में जो भी शर्त/प्रतिबंध लगायें गयें हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन करवाने, तथा किसी भी पट्टाधारक द्वारा शर्तो/प्रतिबंधों का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित पट्टाधारक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दियें।
उन्होने यह कहा है कि कुछ अन्य गतिविधियों को भी छूट दी गयी हैं, जिसमें छात्रों हेतु ऐजेकेशनल बुक्स की दुकानों, इलैक्ट्रीकल फैन की दुकानें, जन उपयोग हेतु प्रीपेड मोबाइल कनैक्शन के रिचार्ज से संबंधित दुकानें, बीज तथा बागवानी के उपचार हेतु संचालित गतिविधियां, कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले संस्थान, मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पाद आदि से संबंधित गतिविधियां, वरिष्ठ नागरिकों के घरों में देख-रेख हेतु कार्य करने वाले अटेंनडेंट इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कुछ अन्य दुकानें जैसे बै्रड फैक्ट्री, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, फ्लोर मिल्स, दाल मिल्स, की इत्यादि के संचालन की अनुमति दी गयी हैं।
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