दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी को नोटिस जारी किया है। साथ ही पीठ ने कहा, गोस्वामी और चैनल को थरूर के चुप्पी के अधिकार का सम्मान करना चाहिये।
थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा की मौत के मामले की ‘गलत रिपोर्टिंग’ पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। सांसद ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रिपब्लिक टीवी के वकील की ओर से 29 मई को आश्वासन मिलने के बावजूद भी रिपब्लिक टीवी उन्हें बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने में लगे हुए हैं। थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अनुरोध किया कि अदालत गोस्वामी और चैनल को निर्देश दे कि वह ‘सुनंदा पुष्कर की हत्या’ वाक्य का प्रयोग ना करें क्योंकि अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि उनकी मौत ‘हत्या’ थी।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने थरूर की याचिका पर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी से जवाब मांगा है। चैनल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा कि समाचार प्रसारित करने के दौरान उन्होंने सिर्फ वास्तविक तथ्य और पुलिस रिपोर्ट दिखाई है।
अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को तय कर दी है। थरूर ने गोस्वामी और उनके चैनल के रहस्यमय मौत से संबंधित खबरों को प्रसारित करते हुए उनके खिलाफ बदनामी टिप्पणी करने के आरोप में चैनल के खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मुकदमा किया है जिस पर अदालत सुनवाई कर रही थी। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात को दक्षिण दिल्ली में पांच सितारा होटल के एक कमरे में मृत पाया गया था। यह मामला अब भी जांच में है।