नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। दोषी पवन ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। बता दें कि निर्भया मामले में सभी दोषियों को कल फांसी होनी है। पवन गुप्ता के पास अभी भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प खुला हुआ है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। पवन गुप्ता ने फांसी से बचने के लिए एक चाल चली थी और 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा अक्षय ने राष्ट्रपति के पास दोबारा दया याचिका दाखिल की है। पवन के अलावा बाकी के तीन दोषी मुकेश, अक्षय और विनय की क्यूरेटिव याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसके बाद राष्ट्रपति उनकी दया याचिका भी ठुकरा चुके हैं। पवन गुप्ता ने अभी तक राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल नहीं की है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को अंगदान करने या मरने के बाद मेडिकल रिसर्च के लिए अपना शरीर दान में देने का विकल्प देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मृत्यु सबसे दुखद होती है जबकि दान स्वैच्छिक होना चाहिए।