नैनीताल: हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि नियत करते हुए, उसे अन्य याचिका के साथ क्लब कर दिया है। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को 23 अप्रैल तक निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी करने के निर्देश देते हुए इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को देने के आदेश दिए हैं। ताकि वो आगे की कार्यवाही कर सके। लेकिन एक अन्य याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को कहा था कि, यदि अधिसूचना जारी नहीं की गई है तो उसे अभी जारी न किया जाए। अब दोनों याचिका पर सुनवाई साथ-साथ होगी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, सरकार की ओर से राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना अभी तक जारी नही की गई है। याचिका में कहा कि तीन मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है। इसलिये चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। याचिका में कहा कि राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार चुनाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिसमे 12 मई को चुनाव कार्यक्रम आयोग को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले परिसीमन, आरक्षण निर्धारण व अन्य कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इस प्रकरण में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि कोर्ट ने परिसीमन, आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूची आदि की मौजूदा स्थिति के अनुसार चुनाव कराने व बेवजह चुनाव न टालने को कहा है।