नैनीताल: राज्य में तय सीमा के अंदर निकाय चुनाव न कराने के विरुद्ध दायर राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से आयोग के अधिवक्ता ने दाखिल जवाब की कॉपी को रिसीव किया है। जवाब में राज्य सरकार ने कहा है कि, वे निकयों का परिसीमन 24 अप्रैल तक कर लेंगे, 11 मई तक सीटो पर आरक्षण का कार्य तय कर और 12 मई को चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम सौप देंगे। कोर्ट ने पिछली तिथि को राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की नियत की थी।
मामले के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि, सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर निकाय चुनाव नही कराये गये हैं। जबकि तय चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार ने 9 मार्च को चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया था, 19 मार्च को मतदाता सूची जारी कर दी, 2 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी करनी थी। 3 अप्रैल को चुनाव आयोग व सभी जिला अधिकारियो को चुनाव की अधिसूचना जारी करनी थी। 4 अप्रैल को नामांकन करने 29 अप्रैल को मतदान और 3 मई को मतगणना और 5 मई को नई पालिकाओं का गठन करना था। इसकी सूचना आयोग ने सरकार को विभिन्न पत्रो के माध्यम से दी थ। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नही किया। आयोग ने अपनी याचिका में 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में अहमदाबाद नगर निगम बनाम किशन सिंह तोमर का हवाला दिया है जिसमे कहा गया है कि यदि सरकार तय सीमा के भीतर चुनाव नही कराती है तो राज्य निर्वाचन आयोग न्यायलय की शरण मे जा सकता है। राज्य में यह पहली बार है जब निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचान आयोग ने न्यायालय की शरण ली है।