नैनीताल: हाईकोर्ट में निकाय चुनाव और परिसीमन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखी है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, सरकार की ओर से राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना अभी तक जारी नही की गई है। याचिका में कहा था कि, तीन मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है। इसलिये चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। वहीं दूसरी ओर कोटद्वार के मवाकोट और 35 अन्य ग्राम पंचायतों की ओर से निकाय में शामिल करने के लिए हुए परिसीमन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इन ग्राम पंचायतों की ओर से कहा कि सरकार का यह कदम अलोकतांत्रिक है। निर्वाचित ग्राम पंचायतों की सहमति के बगैर उन्हें निकायों में शामिल कर दिया है। इस मामले में आपत्तियों का निस्तारण प्रशासन स्तर पर नहीं हो सकता है। इसके लिए राज्यपाल ही सक्षम हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि नगर पालिका की सीमा से लगे गांव नगर से लगभग मिल चुके हैं और इनका शहरीकरण हो चुका है। विकास के लिए इन्हें निकायों में शामिल करना जरूरी है।