नैनीताल: हाईकोर्ट ने एनएच 74 घोटाले के मुख्य आरोपित डीपी सिंह की एक अन्य याचिका में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च को नियत की है। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार एसआइटी ने डीपी सिंह पर आरोप तय किया था कि उनके द्वारा प्रिया शर्मा व सुधीर चावला के साथ देवरिया किच्छा में खसरा न. 271, 272 व 273 का इकरारनामा सतनाम सिंह के साथ किया। वह इकरारनामा गलत भूमि के मुआवजा लेने के लिए किया गया, जबकि उपरोक्त खसरा नम्बर 2014 में नेशनल हाइवे द्वारा एनएच के लिए पहले अधिग्रहण कर लिया था। तत्कालीन भूमि अध्यापित के साथ प्रिया शर्मा व सुधीर चावला के मध्य भूमि का मुआवजा 6 हजार वर्गप्रति मीटर करने के लिए पत्राचार हुआ, जबकि सतनाम सिंह का कहना था कि ये पत्राचार डीपी सिंह प्रिया शर्मा व सुधीर चावला के बीच हुआ, उन्होंने भूमि के रेट बढ़ाने के लिए कोई पत्राचार नही किया। इकरारनामे के शर्तों के अनुसार भूमि का मुआवजा द्वितीय पक्ष प्रिया शर्मा व सुधीर चावला को दिया जाना था। इस संबंध में डीपी सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एसआइटी ने 28 जनवरी 2018 को एफआइआर दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने याचिका दायर की।