नैनीताल: हाईकोर्ट ने एनएच 74 भूमि मुआवजे घोटाले के आरोपी रामसनुज को दो सप्ताह के लिए शार्ट टर्म बेल दी है। कोर्ट ने ये शार्ट टर्म जमानत रामसनुज के पिता के निधन होने के चलते दी है। कोर्ट की एकलपीठ डीपी सिंह सहित सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, ऊधमसिंह नगर में सड़क चौडिकरण के दौरान करीब 500 करोड़ का भूमि मुआवजा घोटाला सामने आया था,घोटाले के दौरान किसानों की जमीन का बैक डेट में 143 की कार्रवाई कर किसानों को फायदा पहुचाया गया। सरकारी खजाने को भी इन लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने का आरोप है। राज्य सरकार की द्वारा बनाई गई एसआईटी ने डीपी सिंह को मुख्य आरोपी बनाते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिये प्रर्थना पत्र दाखिल किया है।