नैनीताल: हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के बहुचर्चित एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज दिया है। वहीं अन्य आरोपी एडीएम तीर्थपाल, चकबंदी अधिकारी गणेश निरंजन तथा किसान ओमप्रकाश की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने घोटाले में मुख्य आरोपी निलंबित पीसीएस डीपी सिंह व अन्य की जमानत पर सुनवाई के लिए जनवरी पहले सप्ताह की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार, एसआइटी के सीओ स्वतंत्र कुमार ने रुद्रपुर में एफआईआर दर्ज कर कहा था कि, डाटा एंट्री ऑपरेटर जीशान को प्रिया द्वारा डेढ़ करोड़ की रकम दी गई थी। जांच के दौरान प्रिया ने बताया कि ये रहकम नए भूखंड के बयाने के तौर पर लिये थे। एसआइटी की ओर से प्रिया सहित उसकी कंपनी के निदेशक सुधीर चावला के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में प्रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वही दूसरी ओर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एनएच घोटाला मामले में आरोपी एडीएम तीर्थपाल, चकबंदी अधिकारी गणेश व किसान ओमप्रकाश की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मुख्य आरोपी डीपी सिंह व अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई जनवरी में होगी।