नैनीताल: एनएच 74 भूमि घोटाले के मामले में आरोपी प्रिया शर्मा व सुधीर चावला केस में एक और नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि याचिकर्ताओ ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को कुछ दस्तावेज फर्जी लगे, इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी याचिका को तो अस्वीकार किया ही साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को जाँच के बाद कोर्ट की ओर से मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दे दिए। कोर्ट ने ये भी कहा है की यदि आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो यह हाईकोर्ट की अवहेलना समझी जाएगी। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने आरोपी सुधीर चावला को बुधवार यानि 28 फरवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।