नैनीताल: हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पद के मामले में यथास्थिति बनाए रखने संबंधी आदेश को 6 मार्च तक बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवम न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पीसीएस अधिकारी श्रीश कुमार ने कार्मिक विभाग द्वारा उन्हें डिप्टी कलक्टर चमोली बनाने तथा एडीएम हरवीर सिंह को प्राधिकरण सचिव बनाये जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कार्मिक विभाग ने डिप्टी कलक्टर बनाने के आदेश में संशोधन करते हुए श्रीष कुमार को पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा का अधिशासी निदेशक बना दिया था।
इस बीच एडीएम हरवीर सिंह ने सचिव पद का चार्ज ग्रहण कर लिया। कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद श्रीष कुमार प्राधिकरण दफ्तर आकर बैठने लगे। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को फिलहाल बढ़ा दिया है और अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च की तिथि नियत की गई है।