देहरादून: कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने लागू लॉक डाउन की अवधि में राज्य में घोषित मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत (चिन्हित हॉटस्टोप को छोड़) कृषक, कृषक समूह, कृषि उत्पादन संस्थायें, सहकारी समिति आदि को सीधे कृषक्र से क्रय-विक्रेय करने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही राज्य में घोषित मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्लान्ट, क्लस्टर को उपमण्डी स्थल घोषित किये जाने की भी अनुमति राज्य सरकार ने प्रधान की है।
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वहीँ कृषक, कृषक समूह, कृषि उत्पादन संस्थायें FPOs, सहकारी समिति, उद्दोग आदि को विकेन्द्रीकृत मार्केटिंग को प्रोत्साहन एवं ग्राम स्तर से अधिप्राप्ति की अनुमति भी दी गयी है। उक्त आदेश दिनाक 20 अप्रैल, 2020 से लागू होगा।
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