नैनीताल: काठगोदाम पुलिस का कहना है कि, विगत दिनों से काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत पीडिता के साथ छेडछाड की घटना की सूचना आ रही थी, परन्तु पीडिता के परिवार द्वारा लोकलाज के भय एवं किसी के दबाव के कारण थाना काठगोदाम को कोई सूचना एवं तहरीर नही दी गयी, पुलिस द्वारा पीडिता के परिजनों को निष्पक्ष न्याय दिलाने हेतु काफी समझाने का प्रयास किया गया,परन्तु परिवार द्वारा तहरीर देने से इन्कार किया जा रहा था।
उक्त छेडछाड की सूचना अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व. पीएल गुप्ता निवासी 9-ए अम्बिका बिहारफेज-भोटिया पडाव हल्द्वानी जिला नैनीताल, जो कि एक समाजसेवी के रुप मे कार्य करते है, उनके द्वारा पीडिता के परिवार को काफी समझाया बुझाया गया। उक्त सम्बन्ध में गुरूवार को थाने में अनिल कुमार गुप्ता द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ घटित घटना की मय तहरीर के पूर्ण जानकारी दी गयी, कि केवीएम स्कूल की वैन जो गोलापार के बच्चो को घर छोडने जाती है, उसके ड्राईवर एवं हैल्पर द्वारा पीडिता के साथ छेडछाड जैसी घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना को परिवारजनो द्वारा लोक लाज के भय एवं किसी दबाव के द्वारा छुपाया जा रहा था। एक नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य समाज के लिए घृणित का कार्य है।
उक्त घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस टीम द्वारा छेडखानी के आरोपी प्रदीप जोशी पुत्र पुष्ठि बल्लभ निवासी गरुड तहसील जैती जिला अल्मोडा हाल पता निवास परिसर केबीएम स्कूल हीरा नगर, व चालक रतन सिंह पुत्र लछम सिंह निवासी कटघरिया पनियाली हल्द्वानी जिला नैनीताल को काठगोदाम पुलिस टीम द्वारा गौलापार स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना काठगोदाम में मुकदमा अपराध संख्या 138ध्18 धारा-354 भादवि,9ध्10 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।