नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने ग्राम ढंढेरा को नगर पंचायत बनाए जाने के संस्तुति के बावजूद भी अभी तक नगर पंचायत न बनाने के मामले में सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को 21 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर अन्य गांवों को नगर पंचायत में शामिल किया है। मामले को लेकर पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सख्त रूख अपनाते हुए सेक्रेटरी अर्बन डवलपमेंट को 21 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर अन्य गांवों को नगर पंचायत में शामिल किया है।
मामले के अनुसार ग्राम ढंढेरा तहसील रूडकी जिला हरिद्वार निवासी आनंद सिंह तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सेक्रेटरीअर्बन डेवलपमेंट ने 26 जुलाई 2016 को डीएम हरिद्वार को पत्र भेज कर कहा था कि ग्राम पंचायत ढंढेरा को नगर पंचायत ढन्डेरा घोषित किए जाने के संबंध मेें निर्धारित मानकों के अनुसार प्रावधानों के अनुसार संस्तुति सुस्पष्ट शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराए। याचिका में कहा कि वे सभी मानकों को पूरा करते है और उनकी जनसंख्या लगभग 24 हजार है।
याचिका में कहा कि डीएम की संस्तुति के बाद उत्तराखंड सरकार ने 3 जनवरी 2017 को नोटिफाइड कर दिया गया लेकिन नगर पंचायत बनाने का फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। साथ ही इसी प्रकार के अन्य गांवों जिनकी संख्या बीस हजार से अधिक है उन्हें नगरपंचायत बना दिया गया है।