नैनीताल: हाईकोर्ट में नगर निगमो में मेयर पद के लिए आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार 26 अक्टूबर को होनी की संभावना है।
मामले के अनुसार, हाईकोर्ट के अधिक्वता डीके त्यागी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, सरकार ने प्रदेश के सात नगर निगमो में मेयर पद के लिए गलत तरीके से आरक्षण तय किया है। अभी सरकार सात नगर निगमो में चुनाव करा रही है। इन निगमो में मेयर के सात पदों में से पाँच पद आरक्षित कर दी है और दो पद अनारक्षित है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी पद के लिए आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नही हो सकता। लेकिन सरकार ने यह आरक्षण सत्तर प्रतिशत कर दिया है जो नियम विरुद्ध है। याचिका में कहा कि, आरक्षण की प्रक्रिया को दोबारा से तय किया जाय।