नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज भीड़ हिंसा को लेकर दिए 2018 के फैसले को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में फैसले को ठीक तरह से लागू करने की मांग की गई थी। जिस पर अदालत ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
Supreme Court issues notice to Ministry of Home Affairs (MHA), on hearing a PIL seeking proper implementation of the 2018 judgement with respect to mob lynching cases. pic.twitter.com/FkiJ3UBYv5
— ANI (@ANI) July 26, 2019
न्यायालय ने पिछले साल भीड़ हिंसा रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती। राज्य सरकारों को जिम्मेदारी देते हुए न्यायालय ने कहा था कि, सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखें। अदालत ने संसद से भीड़ हिंसा के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाने को कहा था।