देहरादून: कोतवाली ऋषिकेश के अंतर्गत नाबालिक लड़की को फर्जी कागजों के माध्यम से बालिक बनाकर, भगाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
मामले के अनुसार, 12 दिसंबर को शिकायतकर्ता द्वारा कोतवाली ऋषिकेश में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई कि मेरी नाबालिक पुत्री को अभियुक्त इंद्रजीत राजभर पुत्र स्वर्गीय हरिप्रसाद राजभर निवासी दयानंद मार्ग चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश बहला-फुसलाकर ले गया तथा जिसके संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा नीरज सिंह पुत्र मेहरबान सिंह निवासी चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश के ऊपर शक जाहिर किया गया था। नाबालिक लड़की के गुमशुदा होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 574/18, धारा 363/366 A आई.पी.सी पंजीकृत कर कार्रवाई प्रारंभ की गई।
तीन पुलिस टीमें ( 2 टीम वर्दी व एक टीम सादा वस्त्र) मैं नियुक्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ रवाना किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा नीरज सिंह पता उपरोक्त को कोतवाली ऋषिकेश लाकर पूछताछ की गई व गुमशुदा के 23 दोस्तों से भी अलग-अलग पूछताछ की गई। गुमशुदा के आने जाने वाले रास्ते (चंद्रेश्वर नगर,चंद्रभागा, मायाकुड) व प्रतिष्ठानों पर लगे लगे 17 सी.सी.टी.वी फुटेज को भी चेक किया गया तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।
31 दिसंबर की रात्रि में गठित टीम को तहसील चौक के पास से गुमशुदा की बरामदगी एवं अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। अभियुक्त गुमशुदा को कहीं ले जाने की फिराक में था।
अभियुक्त द्वारा बताया गया की फेसबुक पर मेरी गुमशुदा से दोस्ती हुई थी एवं धीरे-धीरे मेरे द्वारा गुमशुदा को शादी करने हेतु मनाया गया था परंतु नाबालिक होने के कारण वकील ने शादी ना होने का कारण बताया। जिस पर मेरे द्वारा अपने दोस्त विनय उर्फ वंदेमातरम निवासी 14 बीघा ढालावाला, जोकि कंप्यूटर का कार्य करता है। उससे गुमशुदा की मार्कशीट एवं आधार कार्ड पर एडिटिंग करके उसकी उम्र बढ़ाकर नाबालिग से बालिक कर दिया गया। जिस पर एडिटिंग किए हुए कागजों को कोर्ट में दिखाकर मैंने उससे शादी कर ली है।
अभियुक्त द्वारा नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, शारीरिक संबंध बनाने एवं कूट रचित कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी से शादी करने पर 3/4 पोक्सो एक्ट एवं 420 आईपीसी के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाएगी।
अभियुक्त इंद्रजीत राजभर के बयानों के आधार पर उसके दोस्त विनय उर्फ वंदे मातरम निवासी 14 बीघा ढालवाला जो कि शोभित जैन (अरिहंत ट्रेडर्स) हार्डवेयर में कार्य करता था। वर्तमान समय मे दुकान बंद हैं तथा दुकान मालिक से जानकारी करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि वह निजी कार्य से राजस्थान गया हुआ है, उसके वापस आने पर तत्काल कोतवाली ऋषिकेश में आने की हिदायत दी गयी है। उक्त कूट-रचित कर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अभियुक्त के दोस्त के विरुद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।