नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित जवाहरबाग में 2 जून 2016 को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए संघर्ष में दो पुलिस वालों सहित 28 लोगों की मौत के मामले में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने इस हिंसा में 45 लोगों को दोषी पाया है। अदालत ने इन सभी लोगों को अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई है।
वहीं चंदन बोस, उनकी पत्नी पूनम बोस और एक अन्य महिला श्यमावती को अदलात ने बरी कर दिया है। बता दें कि इससे पहले तीनों को घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था।
गौरतलब है कि 2 जून 2016 को रामवृक्ष यादव द्वारा कब्जा किये गए जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान हिंसा भड़क गई थी। रामवृक्ष यादव के समर्थकों ने जवाहर बाग खाली करा रहे पुलिस पर हमला कर दिया था। इसी दौरान एसपी (सिटी) मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी।