मद्रास हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके के 18 विधायकों की अयोग्यता को सही ठहराया

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तमिलनाडु: तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एआईएडीएमके के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. ये 18 विधायक शशिकला-दिनाकरण गुट का समर्थन कर रहे थे. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष पी.धनपाल ने इन्हें एंटी-डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया था. बाद में इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने एआईएडीएमके के 18 विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था.अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ अयोग्य विधायक कोर्ट पहुंचे थे. अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने सितंबर 2017 में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद यह मामला मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

हाईकोर्ट के फैसले से तमिलनाडु की ईपीएस पलानीसामी सरकार पर बना खतरा फिलहाल टल गया है. तमिलनाडु विधानसभा में 234 सदस्य, जिसमें 18 अब अयोग्य विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 215 रह गयी है. अभी सरकार को बहुमत के लिए चाहिए 108 विधायक चाहिए जबकि एआईएडीएमके  के पास 114 विधायक हैं, जबकि  डीएमके और सहयोगियों के 97 विधायक हैं. करुणानिधि के निधन से एक सीट खाली हो गयी थी. प्रदेश में अब खाली कुल 19 सीटों में उपचुनाव होंगे. उपचुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं. अगर इसमें अगर विपक्ष जीता तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी. ऐसे में विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है.

18 विधायकों की अयोग्यता को हाई कोर्ट से वैध ठहराए जाने पर टीटीवी दिनाकरण ने कहा कि कोर्ट का फैसला उनकी हार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगला फैसला लेने से पहले वह सभी विधायकों से चर्चा करेंगे. दिनाकरण ने कहा, इससे हमें राजनीतिक अनुभव मिला है. हम हालात का सामना करेंगे. हाईकोर्ट के फैसले के बाद 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है.

अयोग्य  विधायक

  • थंगा तमिल सेलवन
  • आर मुरुगन
  • मारियुप कन्नेडी
  • के काथीरकमू
  • सी जयंती पद्मनाभन
  • पी पलनिअप्पन
  • वी. सेंथिल बालाजी
  • सी. मुथैया
  • पी. वेत्रिवेल
  • एनजी. पार्थीबन
  • एम. कोठांदपानी
  • टीए. एलुमलै
  • एम. रंगासामी
  • आर. थंगादुराई
  • आर. बालासुब्रमणी
  • एसजी. सुब्रमण्यम
  • आर. सुंदरराज
  • के. उमा महेश्वरी

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