नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दायर याचिका में सुनवाई के बाद पूर्व में नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 21 जनवरी 2018 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये बुलाया। जिसे हरीश कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है और आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।