नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि अब 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
30 जून, 2020 तक के लिए स्थगित: आधार-पैन लिंकिंग तिथि और विवाद से विश्वास स्कीम (1 अप्रैल से 30 जून तक, कोई अतिरिक्त 10% भुगतान नहीं लगेगा)
GST और कंपोजिशन रिटर्न की मार्च, अप्रैल, मई 2020 की आखिरी तारीख को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है ।
आयात / निर्यातकों के लिए राहत: कस्टम क्लीयरेंस अब एक आवश्यक सेवा है, 30 जून, 2020 तक यह 24/7 काम करेगी।
बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की अनिवार्य आवश्यकता को 60 दिनों की अवधि के लिए शिथिल किया जा रहा है, यह छूट अगली दो तिमाहियों के लिए रहेगी।
नई निगमित कंपनियों के लिए निगमन के 6 महीने के भीतर व्यवसाय शुरू करने के लिए घोषणा पत्र दाखिल करने की आवश्यकता होती है। अब हम उन्हें 6 और महीनों का अतिरिक्त समय दे रहे हैं: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
हम एक आर्थिक पैकेज के साथ आने के बहुत करीब हैं जो जल्द ही घोषित किया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालने वाले डेबिट कार्ड धारक इसे अगले 3 महीने तक मुफ्त में कर सकते हैं
कोई न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता शुल्क (बैंक खातों में) नहीं होगा