नैनीताल: हाईकोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से 6 अप्रैल से की जा रही हड़ताल के मामले में सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान कर्मचारी यूनियन के अधिवक्ता ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि, वे हड़ताल वापस ले लेंगे। साथ ही कोर्ट ने विश्वविद्यालय को कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवम न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, नैनीताल निवासी नीरज जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से 6 अप्रैल से हड़ताल की जा रही है, जो गलत है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनिल जोशी की ओर से बताया कि विश्वविद्यालय में मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में प्रर्थना की गई कि, राज्य सरकार कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा की कार्यवाही करे। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि नियत की। कोर्ट ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों की मांगों पर विचार करे।