नई दिल्ली: कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट अब कुछ और समय के लिए बढ़ गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर अगले मंगलवार तक कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लेंगे। इसके अलावा स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर भी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को ही होगी। अगली सुनवाई तक कर्नाटक मामले की यथास्थिति बरकरार रहेगी।
Hearing in the matter of rebel Karnataka MLAs: The Supreme Court said, we will consider the issue on Tuesday. https://t.co/3O0wV1Kq0Q
— ANI (@ANI) July 12, 2019
एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार को ये आदेश सुनाया। स्पीकर की तरफ से पेश हुए कोर्ट में पेश अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अदालत को बताया गया है कि सभी बागी विधायकों ने वीडियो में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने स्पीकर को मिलकर इस्तीफा नहीं सौंपा है। सिंघवी की तरफ से अदालत को स्पीकर रमेश कुमार का हलफनामा और विधायकों का वीडियो दे दिया गया है।
सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कुछ तल्ख सवाल भी पूछे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि क्या स्पीकर के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी चुनौती देने की शक्ति है। 10 बागी विधायकों ने न्यायालय से मांग की कि वह विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे कि उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएं।