नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को कायम रखा, वहीँ विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत भी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं।
फैसले में स्पीकर ने विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराते हुए कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिली है, जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे। बता दें कि कर्नाटक में आने वाली 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे।