दिल्ली: खुसखबरी उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले को गुरुवार को हरी झंडी दे दी हैं। आपको बता दे कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली में स्नातक कर्मचारियों को 19,572 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन नहीं दे सकते।
दीपावली से पहले शीर्ष अदालत के इस फैसले से अकुशल, अर्धकुशल, और कुशल श्रमिकों अनुबंध पर काम करने वाले करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
वहीँ, जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने साफ किया है कि कर्मचारियों को कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तीन मार्च 2017 को न्यूनतम मजदूरी में लगभग 11 फीसदी तक बढ़ोतरी की थी। जिसके विरोध में कुछ लोग उच्च न्यायालय चले गए। न्यायालय ने चार सितंबर 2018 को दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालयगयी थी। लगभग दो साल से यह मामला अदालतों में लंबित था।
किसे कितनी मिलती थी मजदूरी
- श्रेणी पहले अब प्रतिमाह रोजाना
- अकुशल 13,350 14,842 571
- अर्धकुशल 14,698 16341 629
- कुशल 16,182 17991 692
- नॉन मैट्रिक 9,724 16341 629
- गैर स्नातक 10,764 17991 692
- स्नातक व 11,830 19572 753