डीएम ने अपने आदेश में कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने की दृष्टिगत से जनहित में भगत सिंह कॉलोनी और कारगीग्रांट क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित विक्रेताओं को छोड़कर आम जनता का आवागमन सीमित और नियंत्रित रखे जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे। वहीँ नगर निगम इन इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम करेगा और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए क्षेत्रवासियों को होम क्वॉरेंटाइन करने के लिए मुनादी के माध्यम से जागरूक करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।