नैनीताल: हाई कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बने रहने के आदेश दिए है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, जिला पंचायत अध्यक्ष बड़कोट उत्तरकाशी की जसोदा राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे बड़कोट उत्तरकाशी नगर पालिका से चेयरमैन पद हेतु बीजेपी की उम्मीदवार है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सरकार को पत्र लिखा था कि उनका नाम ग्रामीण क्षेत्र की वोटर लिस्ट से हटाकर बड़कोट नगर पालिका की वोटर लिस्ट में जोड़ा जाय। जिला अधिकारी उत्तरकाशी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने का प्रार्थना पत्र आयोग को भेज दिया लेकिन जोड़ने वाला नही भेजा इसे अपने पास रख लिया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि 23 अक्टूबर को नामांकन करने की तिथि थी और आयोग ने उनका नाम हटाने का आदेश 22 अक्टूबर को दे दिया। उनका नाम हटा दिया गया लेकिन जोड़ा नही गया। 22 अक्टूबर को निवार्चन आयोग ने देहरादून से रिपोर्ट मंगाकर कहा कि उनका नाम देहरादून की वोटर लिस्ट में भी है। याचिककर्ता का यह भी कहना था कि उन्होंने कभी भी देहरादून की वोटर लिस्ट में नाम के लिए आवेदन नही किया और उनको इसमे फसाया जा रहा है। उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम नही जोड़ने के मामले को पूर्व में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। इसी बीच जिला अधिकारी उत्तरकाशी ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि जसोदा राणा का नाम बड़कोट जिला पंचायत की वोटर लिस्ट से कट चुका है इसलिए उनको जिला पंचायत के पद से हटा दिया जाय। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बने रहने के आदेश दिए।