नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा को खत्म करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर अब ये बदल जायेगा..
-अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीद पाएगा।
-जम्मू-कश्मीर में अब अलग झंडा नहीं रहेगा।
-जम्मू-कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी।
-जम्मू-कश्मीर अब अलग राज्य नहीं बल्कि केंद्रशासित प्रदेश होगा।
-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा।
-विधानसभा का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल होगा।
-जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त
-लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया।
-दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का शासन लेफ़्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा।
-आरटीआई और सीएजी जैसे कानून भी यहां लागू होंगे।
-जम्मू-कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अब नौकरी पा सकता है।
-अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार पूरी तरह से खत्म।
-अनुच्छेद 370 का केवल एक खंड बाक़ी रखा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं।