देहरादून: थाना रायपुर के अंतर्गत वादिनी राजेश्वरी देवी पत्नी गौडा सिंह निवासी ग्राम लासी, जिला चमोली गढवाल द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक एसआईटी गढवाल परिक्षेत्र उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष एक लिखित शिकायत दी कि, मुझे एक व्यक्ति अनिल खण्डूडी पुत्र एमआर खण्डूडी निवासी जी-50 नेहरु कालोनी देहरादून द्वारा एक भूमिखण्ड स्थित ग्राम बालावाला परगना परवादून, जिला देहरादून भूमि खाता सं0 797 खसरा नं0 1252/1 रकबा 123.18 वर्गमीटर को 12 लाख,52 हजार रुपये में 26 मई 2017 को विक्रय की गई है। मेरे द्वारा अनिल खण्डूरी से कई बार उक्त भूमि का कब्जा देने की बात कही गई परन्तु अनिल खण्डूरी बार-बार टालमटोल करता रहा। अभी तक भूमि नही दी जा रही है तथा ना ही मेरे द्वारा दी गई धनराशि वापस लौटाई गई है। मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है व मेरे दिए गए रुपया हड़प लिया गया है।
साथ ही इसी प्रकार वादी अमर सिंह असवाल पुत्र विशाल सिंह निवासी ग्राम सरस्वती पुरम, मियांवाला पोओ हर्रावाला देहरादून द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक एसआईटी गढवाल परिक्षेत्र उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष एक लिखित शिकायत दी कि अनिल खण्डूडी पुत्र एमआर खण्डूडी निवासी जी-50 नेहरु कलोनी देहरादून द्वारा एक भूमिखण्ड स्थित ग्राम बालावाला, परगना परवादून जिला देहरादून भूमि खाता सं0 797 खसरा नं0 1252/1 रकबा 300 वर्गगज 23 लाख, रुपये मे 02 जून 2017 को विक्रय की गई है, मेरे द्वारा अनिल खण्डूरी से कई बार उक्त भूमि का कब्जा देने की बात कही गई, परन्तु अनिल खण्डूरी बार बार टालमटोल करता रहा। अभी तक भूमि का न कब्जा दिया गया ना ही मेरे द्वारा दी गई धनराशि वापस लौटाई गई है। मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है व मेरा कुल 23 लाख रुपये हड़प लिया गया है।
उपरोक्त सम्बन्ध में एसआईटी (भूमि ) शाखा गढवाल परिक्षेत्र देहरादून की दौराने जांच दोनों मामलों में अनिल खण्डूरी के विरूध मुकदमे की संस्तुति हुई, जिस पर थाना रायपुर पर अनिल खण्डूरी के विरूध धोखाधडी की सुसंगत धाराओं में 02 अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आऩे वाले तथ्यों पर कार्यवाही की जायेगी।