नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने शनिवार को कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने के साथ ही कहा है कि वह अब लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक के पहले चरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है। अनलॉक का मतलब देश को खोलने से है। अनलॉक-1 के दिशा-निर्देशों में सभी चीजों को धीरे धीरे खोलने के निर्देश दिग गए हैं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 को तीन चरणों में बांटा है।
लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है। अनलॉक-1 को तीन चरणों में बांटा गया है, जिसके तहत चरणबद्ध ढंग से देश में चीजों को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में 8 जून, 2020 से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को लोगों के लिए खोला जाएगा। होलट, रेस्तरां और अन्य हॉस्पीटैलिटी सेवाओं को अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी।
यह भी पढ़ें: टिहरी में हुआ यह क्षेत्र सील – जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों आदि को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की जाएगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: प्रदेश के शासकीय कार्यालयों को 1 जून से इस समय पर खुलेंगे के आदेश जारी
तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी पहले राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की जाएगी।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब लॉक डाउन रहेगा। पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉक डाउन था। 8 जून से मंदिर-मस्जिद, होटल व मॉल्स को भी खोला जाएगा। मेट्रो सेवा और सिनेमा हॉल पांचवें चरण में भी बंद रखे जाएंगे। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि दूसरे चरण में स्कूल और कॉलेज को भी खोला जाएगा। पांचवें चरण के लॉकडाउन में देशभर में अब कहीं भी आवाजाही की जा सकेगी।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड कोरोना बुलेटिन: स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी, रात 8 बजे की रिपोर्ट, 22 और कोरोना पॉजिटिव