नैनीताल: हाईकोर्ट ने चंपावत में सड़क निर्माण में हुर्इ गड़बड़ियों के मामले में राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कंपनी को भी नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार चंपावत निवासी हयात सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि वर्ष 2016 में बाराकोट से सिमलखेत तक 25 किलोमीटर सड़क का ठेका हुआ था। जिसमें निर्माण कर रही कंपनी ने 23 किलोमीटर निर्माण कर दो किलोमीटर छोड़ दिया था। सूचना के अधिकार में पाया कि विभाग द्वारा ठेकेदार को 25 किलोमीटर सड़क का साढ़े नौ करोड़ का पूरा भुगतान कर दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी। जिसके बाद जांच में भी आरोप सही पाए गए। जांच में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से निर्माण पूरा किए बगैर भुगतान कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेजी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई बार ग्रामीणों ने सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की। याचिका में सड़क का पूरा निर्माण करने के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गर्इ। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।