नैनीताल: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम को आदेश दिया है कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, चंपावत तथा पिथौरागढ़ से चार सप्ताह के भीतर नैनीताल के लिए सीधी बस सेवा प्रारम्भ की जाय। सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निगम का 250 नई बसें खरीदने का इरादा है तथा नैनीताल गोपेश्वर के बीच मंगलवार 11 सितंबर से सीधी बस सेवा प्रारम्भ भी की जा रही है। कोर्ट ने निगम के इस निर्णय को सराहनीय बताया।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस मनोज तिवारी की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एमडी परिवहन निगम को निर्देशित किया कि वे 10 दिन के भीतर प्रमुख सचिव वित्त तथा सचिव परिवहन से वार्ता कर बसें खरीदने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लें। गोपेश्वर जिला चमोली के ग्रामीणों ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को एक पत्र लिखकर कहा था कि उनको हाई कोर्ट के कामकाज के लिये नैनीताल आना होता है मगर पिछले दिनों बस सेवा को बंद कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया तो परिवहन निगम ने बस सेवा संचालन करने की जानकारी कोर्ट में दी। कोर्ट ने कहा कि न्याय पाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और नैनीताल जहां कि हाईकोर्ट स्थित है, की दूरी राज्य के अनेक जनपदों से बहुत अधिक है, जैसे उत्तरकाशी से 424 किमी। इन स्थानों से बस सेवा न होने पर वादकारियों के लिए नैनीताल आना दुष्कर होता है। कुमाऊं और गढ़वाल के दूरस्थ क्षेत्रों से भी नैनीताल आना दुष्कर होता है।