नई दिल्ली: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, आईटी कंपनी इन्फोसिस अपने पूर्व सीएफओ राजीव बंसल के मामले में आर्बिट्रेशन केस हार गई है। ट्रिब्यूनल ने आईटी कंपनी इन्फोसिस को उसके पूर्व चीफ फाइनैंशल ऑफिसर राजीव बंसल को 12.17 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त कंपनी को इस राशि पर ब्याज भी अदा करने होंगे। बंसल के पक्ष में यह आदेश आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने दिया है। बंसल ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने उन्हें 17.38 करोड़ रुपये की पूरी सेवरेंस राशि नहीं दी।
बता दें कि बंसल ने 2015 में कंपनी छोड़ी थी और उस समय उन्हें 17.38 करोड़ रुपये मिलने थे। ये राशि उनकी 24 महीने की सैलरी के बराबर थी। लेकिन इंफोसिस ने सिर्फ 5.2 करोड़ रुपये दिए और बाकी राशि नहीं दी। इंफोसिस के सह-संस्थापकों ने अलगाव धनराशि को बहुत अधिक बताया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद बंसल मामले को पिछले साल ट्रब्युनल में ले गए, जहां उनके पक्ष में फैसला आया है।