दीपक जोशी की रिपोर्ट;
पिथौरागढ़: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पिथौरागढ़ नन्द किशोर ने अवगत कराया है कि जनपद में पंजीकृत वाहनों हेतु कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लाॅकडाउन से प्रभावित मोटरयानों जिनमें स्टेज कैरिज बस, काॅन्ट्रेक्ट कैरिज/बस काॅन्ट्रेक्ट कैरिज टैक्सी/ मैक्सी/ऑटो रिक्षा/विक्रम/ई-रिक्शा हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 03 माह 01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक मोटर यान कर से छूट का आदेश जारी किया था। जिसके अनुपालन में 15 अगस्त 2020 तक जनपद पिथौरागढ़ में पंजीकृत 1248 वाहनों को 03 माह का टैक्स छूट का लाभ प्रदान कर दिया गया है। जिसकी धनराशि लगभग 42 लाख रुपये है।
उन्होंने अवगत कराया कि टैक्स छूट हेतु आवेदन जनपद के सभी वाहन स्वामी आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए स्वयं कार्यालय में अथवा डाक द्वारा आवेदन प्रेषित करने के साथ-साथ कार्यालय के ई-मेल [email protected] के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में वाहन संख्या, स्वामी का नाम, पता, परमिट संख्या एवं अंतिम टैक्स जमा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि 31 मार्च 2020 तक वाहन का टैक्स जमा होना अनिवार्य है, तभी 03 माह टैक्स छूट प्रदान की जा सकती है।
वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पिथौरागढ़ नन्द किशोर ने अवगत कराया है कि कोविड-19 महामारी के कारण देश/प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर पड़े गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये चालकों एवं परिचालकों को पर्यटन विभाग के माध्यम से 1000 रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन पोर्टल greencard.uk.gov.in/databank के माध्यम से आनलाईन आवेदन की व्यवस्था की गई है। यह आनलाईन आवेदन आवेदक स्वयं के मोबाइल/कम्प्यूटर द्वारा/साईबर कैफे/काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कर सकता है। उक्त आवेदन में चालक द्वारा अपने लाईसेंस नम्बर एवं जिस वाहन में वह चालक है, उसका वाहन पंजीयन नम्बर के साथ अपना बैंक खाता नम्बर एवं आईएफएससी कोड की जानकरी देनी होगी। जिसके साथ बैंक पासबुक की छायाप्रति भी अपलोड करनी होगी। उक्त आवेदन आनलाईन प्राप्त होने पर परविहन विभाग के माध्यम से पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी चालक/परिचालक को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।