नई दिल्ली: गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर पड़ने वाली सभी दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से इतर स्थित दुकानों) को खोलने की इजाजत गृह मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। आज से गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। ये दुकानें सिर्फ नॉन हॉटस्पॉट इलाके में ही खोली जा सकेंगी। हालांकि इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल्स व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे।
अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार इस आदेश को कब से लागु करेगा और दुकानों का खुलने का क्या समय निर्धारित होगा।
आज से कौन कौन सी दुकान खोली जा सकेंगी
देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वे दुकानें शनिवार से खोली जा सकती हैं, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं।
केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर) को खोलने की इजाजत दे दी है, जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों।
नगर निगमों व नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगी। लकिन दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
आदेश के मुताबिक, नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य है।
ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है।
शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और अकेली दुकानों में गैरजरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं।
ग्रामीण इलाकों के सभी तरह की दुकानों में गैर-आवश्यक चीजों और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं।
नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर के मार्केट कॉम्प्लेक्स को भी आज से खोलने की अनुमति है।
कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच आज से आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के परमिशन दी गई है।
किन किन सेवाओं पर रहेगा प्रतिबंद
नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी।
नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी।
सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे।