नैनीताल: हाईकोर्ट ने देहरादून शहर में कूड़ा निस्तारण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है। दरअसल, सोमवार को शहर में कूड़ा निस्तारण में अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिये कि देहरादून शहर से समस्त कूड़ा गर्मियों में 15 अप्रैल से 15 सिंतबर तक सुबह 5 बजे से पहले और शाम 8:30 के बाद व जाड़ो में 16 सिंतबर से 14 अप्रैल तक सुबह 7 बजे से पहले व शाम 6 बजे के बाद सफाई की जानी चाहिए।
इस दौरान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से बताया गया कि उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा लेने की वयवस्था कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी जतीन सब्बरवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून में कई दिनों से सड़क के किनारों , चौराहों, गली, मोहल्लों में नगर निगम द्वारा सफाई नही कराई जा रही है। जिससे शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं और कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। जिसकी शिकायत शहर वासियों ने नगर निगम, राज्य सरकार व पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड से भी की लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पूर्व में कोर्ट ने डीएम देहरादून व नगर निगम को निर्देश दिए थे कि वह 24 घंटे के भीतर सभी फुटपाथों, सार्वजनिक स्थानों सहित अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास से कूड़ा हटाना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा था कि अगर 48 घण्टे के भीतर कूड़ा नहीं हटाया जाता है तो मुख्य नगर अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। सोमवार को याचिकाकर्ता ने 24 सिंतबर की देहरादून शहर में फैले कूड़े की फोटोग्राफ दिखाई जो सुबह नही उठाया गया था।