नैनीताल: हाईकोर्ट ने हरिद्वार के हरकी पैडी में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, 25 चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने, कुसाघाट से आवारा जानवरों को हटाकर वहां शौचालय निर्मित करने, कासाबान नाले से सीधे गंगा नदी में जा रहे सीवरेज को 48 घंटे में रोकने, हर तीन घंटों में गांगा घाटों की सफाई करने, 72 घंटों के भीतर सभी होटल तीर्थ व नाईसोता के बीच सीवर नाले में डाल रहे संस्थानों को सील कर उनका चालान करने, 24 घंटे पानी के पंप चलाने, 48 घंटे के भीतर रोडी बेलवाल के निकट से कूड़ा हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस प्रकरण पर डीएम हरिद्वार को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है।
वहीं सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि घाटों के निकट 50 डस्टबीन लगाए गए हैं। और एक ट्रैक्टर ट्राली किराए पर लेकर सफाई की जा रही है। इसके अलावा हरकी पैडी में 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है और गंगा की सफाई पर नजर रखने के लिए गंगा गार्डस की टीम गठित की गई है। सरकार द्वारा बताया गया कि 25 चेंजिंग रूम का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही पॉलिथीन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में चेतन जोशी व निखिल सिंगल को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में चोटी वाला रेस्टोरेंट के बाहर नाला खुले होने, संजय ब्रिज के पास कूडेदान टूटे होने, नई घाट के निकट खुले नाले के बहने, नालों के चोक पडे होने, गौ घाट में नाले के रेत और कीचड से भरे होने, कुशाघाट में गंदगी फैले होने व नाले के सीधे गंगा नदी में खुलने, पब्लिक शौचालयों से सीवर का रिसाव सीधे गंगा में होने, कुछ स्थानों पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने के कारण, सीवरेज के नदी में जाने संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।