देहरादून: पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। नैनीताल हाईकोर्ट ने दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है।
मामले के अनुसार, नया गांव कालाढूंगी निवासी मनोहर लाल आर्या, जोत सिंह बिष्ट, घोषिया रहमान सहित कई अन्य लोगों ने अलग अलग याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार की ओर से 2019 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है जो कि गलत है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ सकेंगे और यह फैसला 25 जुलाई 2019 से लागू होगा। हालाँकि, इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकरण में पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद तीन सितंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।