नैनीताल : नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि रामनगर के कार्बेट पार्क की सीमा से लगे अतिक्रमण कर बने रिजार्ट में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की मौके पर जाकर जांच करें एवं न्यायालय को अवगत कराएं की कितनी भूमि पर रिजार्ट स्वामियों का अवैध कब्जा है, उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, और कानूनी कार्रवाई पर आज क्या स्थिति है, इस सभी की पूरी रिपोर्ट 5 मार्च तक हाई कोर्ट में पेश करें।
आपको बताते चलें कि हिमालयन युवा ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष मयंक मैनाली ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि रामनगर क्षेत्र में रिजार्ट मालिकों में कानून को ताक पर रखकर कोसी नदी में अवैध कब्जा कर रिजार्ट का निर्माण किया गया है। उनके द्वारा वन्य जीवों को हानि पहुंचाई जा रही है। रिजार्ट के शिविर को नदी में बिना किसी ट्रीटमेंट बहाया जा रहा है। याचिका कर्ता ने कोर्ट से ऐसे रिजार्ट मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। शनिवार को नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ती के एम जोसफ एवं न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा की कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी प्रस्ताव दिया है कि यदि रिजार्ट स्वामियों से व्यक्तिगत रूप से नोटिस तमिल करने में सुरक्षा की कमी हो तो कोर्ट उसे सुरक्षा प्रदान कर सकती है।