नैनीतालः हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित चामुंडा देवी मंदिर मामले में सरकार से जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए छह दिसंबर तक का समय दिया है। समय पर जवाब दाखिल नहीं होने पर प्रमुख सचिव राजस्व को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर के वार्ड नंबर 7 निवासी राम प्रकाश गुप्ता और मुकेश पाल ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने वर्ष 2012 में चामुंडा देवी मंदिर और मदरसा आलिया फैजल वेलफेयर सोसायटी को जमीन का आवंटन किया था। 28 मार्च 2012 को जारी शासनादेश में चामुंडा देवी मंदिर समिति रुद्रपुर को 0.024 एकड़ और मदरसा आलिया फैजल वेलफेयर सोसायटी को 2.53 एकड़ जमीन दी गई।
याचिका में मंदिर समिति को कम जमीन देने की शिकायत करते हुए जमीन का बराबर आवंटन करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है।