नैनीताल: हाईकोर्ट ने भूमि घोटाले में लिप्त प्रिया शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने फ़िलहाल प्रिया शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को नियत की है। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार एनएच 74 में जाँच करने वाले आईओ स्वतंत्र कुमार ने प्रिया शर्मा के खिलाफ भूमि घोटाले पर धारा 420,467,468,471 आईपीसी में 26 जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमे जमीन विक्रेता का कहना था कि जमीन के विक्रय पत्र में उसके हस्ताक्षर नहीं है। याचिकर्ता ने अपनी गिरफतारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता प्रिया शर्मा एलाइड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की एमडी है।