नैनीताल: हाईकोर्ट ने नैनीताल में बुधवार से पहले दूरसंचार कंपनियों की बिछाई जा रही केबिल लाइनों के गड्ढे नहीं भरने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में और समय मांगने पर जियो कंपनी के ठेकेदार पर पांच लाख जुर्माना लगाया है।
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने नैनीताल निवासी प्रो अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से पूर्व में जारी आदेशों के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी ली। सुनवाई के दौरान जीओ कंपनी द्वारा केबिल लाइन बिछाने के लिए 20 दिन अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पांच लाख का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए 18 अप्रैल तक का समय दिया गया था।